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दिनांक 15.05.1999 में मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर सारंगी फाटा करवड रतलाम रोड पर अवैध रूप से ट्रक क्रमांक एमपी-14-बी-9698 का अवैध रूप से शराब भरकर ले जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकडा गया था। दौराने विवेचना के ट्रक में 290 पेटी बाबा व्हीस्की एवं 195 पेटी ब्लेक फोर्ड बीयर की पेटी जप्त की गई थी जिसमें आरोपीगण 01) ईलियास, 02) कय्युम, 03) जीतु, 04) फजल निवासी रतलाम के खिलाफ अपराध क्रमांक 109/1999 धारा 34, 46 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
आरोपी कय्युम पिता लाल खॉ मुसलमान निवासी कोटडा तहसील सैलाना जिला रतलाम का घटना दिनांक से फरार था, आरोपी अपनी उपस्थिति छुपाकर फरारी काट रहा था, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी घटना दिनांक से फरार था, आरोपी कय्युम को धराड (रतलाम) में भागने की फिराक में घुम रहा था, पुलिस को सूचना मिलने पर मौके से धरदबोचा, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10000 रूपयें की ईनामी उद्दघोषणा घोषित की गई थी।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता के निर्देश तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद, थाना प्रभारी पेटलावद को पुलिस टीम का गठन कर उक्त फरार स्थाई वारंटी की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाई गई थी, जिसमें निरीक्षक संजय रावत, स.उ.नि. गोवर्धन मकवाना, कार्यवाहक प्रआर 71 विजेन्द्रसिंह यादव, आरक्षक 42 अर्जुन, आरक्षक 163 रविकुमार चौहान, द्वारा दबीश देकर स्थाई वारंटी कय्युम पिता लाल खॉ मुसलमान निवासी कोटडा तहसील सैलाना जिला रतलाम को पकडा, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेटलावद के समक्ष पेश कर जिला जेल झाबुआ में निरूद्ध किया गया।