वर्ष 2016 में फरियादी सावित्री पति परमेश निवासी टेमरिया के द्वारा थाना उपस्थित आकर आरोपीगण रतन पिता रामा मचार निवासी तलावपाडा टेमरिया और भरत पिता रामा मचार निवासी तलावपाडा टेमरिया के विरूद्ध में गाली गुप्ता कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोट पहुंचाई थी आरोपियों के खिलाफ थाना पेटलावद में अपराध क्र0 50/2016 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि का दिनांक 09.02.2016 को पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों के खिलाफ सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय पेटलावद पेश किया गया था। आरोपियों के द्वारा माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा फरार घोषित कर स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा, इस अभियान के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10000-10000 रूपयें की ईनामी उद्दघोषणा जारी की गई थी।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता के निर्देश तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्दसिंह वास्कले महोदय झाबुआ के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद सोनु डावर, थाना प्रभारी पेटलावद को पुलिस टीम का गठन कर उक्त फरार स्थाई वारंटी की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाई गई थी, जिसमें निरीक्षक संजय रावत, उप निरीक्षक लोकेन्द्रसिंह चैधरी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 497 पवन चैहान, आरक्षक 163 रविकुमार चैहान, आरक्षक 645 शिवभानु, आरक्षक 382 सुरेश बारिया द्वारा दबीश देकर स्थाई वारंटी 01) रतन पिता रामा मचार निवासी तलावपाडा टेमरिया, 02) भरत पिता रामा मचार निवासी तलावपाडा टेमरिया को पकडा, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेटलावद पेश किया।